कोरबा।
जिला दंडाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को आदेश जारी किया गया है। कि गोपू पांडे उर्फ प्रकाश पांडे पिता राकेश पांडे उम्र 27 वर्ष साकिन ब्राह्मण मोहल्ला पुरानी बस्ती, जिला कोरबा निवासी को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत, 24 घंटे के अंदर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी ,भरतपुर ,गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिला क्षेत्र से 1 वर्ष की अवधि के लिए बहार चले जाएं ।साथ ही जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा है कि शांति व कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है , वहीं अपराधिक जीवन छोड़कर सामान्य जीवन जीने के इच्छुक बदमाशों चरित्र में सुधार करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, इसके बावजूद भी जिन बदमाशों के अपराधिक गतिविधियों में सुधार नहीं हो रहा है, ऐसे बदमाशों को जिले कोरबा से बाहर जाना होगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । एक दर्जन से अधिक बदमाशों को जिला बदर किए जाने हेतु प्रकरण कलेक्टर कोरबा को भेजा जा चुका है ,करीब एक दर्जन प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं , निकट भविष्य में कई और गुंडे कोरबा जिले से जिला बदर होंगे ।
एक तरफ जहांआदतों में सुधार नहीं करने वाले गुंडे बदमाशों को जिला बदर किया जा रहा है, वहीं नए बदमाशों को गुंडा लिस्ट में शामिल किया जा रहा है , पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के पदस्थापना के पश्चात जुलाई 2022 से आज दिनांक तक 12 आदतन अपराधियों को गुंडा सूची में शामिल किया गया है।