बालोद//पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू को तगड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक को हटा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर अब नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैठक की तिथि तय करेंगे।
गुरूर नगर पंचायत के एक तिहाई से ज्यादा पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को कलेक्टर को पत्र लिखकर नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बैठक बुलाने की मांग की थी। जिस पर कलेक्टर ने जांच समिति बनाई और लगाए गए आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों को सही बताया था। इसके बाद कलेक्टर ने 25 फरवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आदेश पारित कर दिया था।




