वन परिक्षेत्र अधिकारी मृत्युंजय शर्मा सस्पेंड

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  • मामला – 1 करोड़ 38 लाख रुपये का घपला
  • पाली रेंज के बतरा में कार्यकाल के दौरान की गई अनिमितता उजागर
  • प्रधान मुख्य वन सरंक्षक ने दिया आदेश

कटघोरा कोरबा//
एक करोड़ 38 लाख रुपए के घपले के मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी मृत्युंजय शर्मा को निलंबित कर दिया गया है प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है निलंबन अवधि अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिलासपुर रहेगा। कटघोरा वन मंडल के पाली परिक्षेत्र में बतरा में उपवन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक के पद पर रहते हुए मार्च 2016 से मार्च 2018 के बीच उनके द्वारा कराए गए कार्य में शासन को 1 करोड़ 38 लाख 14 हजार ₹503 का नुकसान हुआ था इसकी शिकायत की गई थी जिसे जांच के बाद जांच कमेटी ने सही पाया था जांच कमेटी के प्रतिवेदन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने यह कार्रवाई की है

 

मृत्युजंय शर्मा, वनक्षेत्रपाल कटघोरा वनमंडल में तत्कालीन उपवनक्षेत्रपाल / परिक्षेत्र सहायक बतरा, परिक्षेत्र पाली के पद पर मार्च 2016 से मार्च 2018 तक पदस्थ थे। श्री मृत्युजंय शर्मा ग्रीन इंडिया मिशन परिक्षेत्र पाली के बतरा सहायक परिक्षेत्र में सचिव के हैसियत से ग्रीन इंडिया मिशन परिक्षेत्र पाली, कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं में सुधार के अंतर्गत बिगड़ रहे सघन वनों में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन हेतु सात वन प्रबंधन समितियों- कन्हैयापारा, चनवारीपारा, कोडार, कर्रानवापारा, कर्रानवाडीह, कर्रापरसापानी एवं जमनीपानी का चयन कर उक्त वन प्रबंधन समितियों को आबंटित कक्ष क्रमांक पी 106, पी 107, पी 109, पी 130, पी 131 एवं पी 100 के 2089.800 हे. में से 2000.00 हे. क्षेत्र में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्य हेतु वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक का प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत किया जाकर कार्य कराया गया। जिसमें श्री शर्मा द्वारा लाईव हेज निर्माण कार्य, अंगीकरण कार्य, एकलीकरण कार्य एवं ठूंठ कटाई कार्य, पक्का चेकडेम निर्माण कार्य, तालाब निर्माण कार्य, ग्रीन इंडिया वन प्रबंधन समिति चनवारीपारा, कर्रानवापारा, कर्रापरसापानी में रोपण कार्यों हेतु कुल राशि रू. 4,51,40,054 /- का व्यय किया गया है। उपरोक्त कार्य की शिकायत की सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर के पत्र क्रमांक 111 दिनांक 30.06.2022 द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में जॉच समिति द्वारा केवल राशि रू. 3,13,25,551 / – का ही व्यय होना पाया गया है । इस प्रकार शासन को राशि रू. 1,38,14,503 /- की हानि हुई है । जारी आदेश के अनुसार
श्री शर्मा के कार्यरत् अवधि में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत् वन प्रबंधन समितियों – कन्हैयापारा, चनवारीपारा, कोडार, कर्रानवापारा, कर्रानवाडीह, कर्रापरसापानी एवं जमनीपानी में तालाब निर्माण कार्य में जे.सी.बी. हाईवा, ट्रेक्टर, पानी टेंकर एवं रोलर का उपयोग किया गया, जिसमें दर की स्वीकृति समक्ष अधिकारी से नहीं ली गई, पक्का चेकडेम एवं तालाब निर्माण हेतु पृथक से प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया, पक्का चेकडेम निर्माण हेतु सामग्री क्रय सचिव, ग्रीन इंडिया मिशन पाली के द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण श्री शर्मा के विरूद्ध छ.ग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् निलंबन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
अत: श्री मृत्युंजय शर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी चैतमा (तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बतरा, परिक्षेत्र पाली) कटघोरा वनमंडल को छ.ग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) एवं छ.ग शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 08-06/2016 / 10-1/ वन, दिनांक 11/09/2017 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।