मर्डर/नवविवाहिता की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास.. हत्यारा पत्रकार पति, वकील दम्पति ननंद, नंदोई व नाबालिक भांजी गिरफ्तार

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शादी व बच्चा होने के बाद भी 14 वर्षो से अपने मायके में ही रह रही थी हत्यारीन ननंद


पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर टूटे हत्यारे, 15 अक्टूबर को हुई थी वारदात


बिलासपुर। नवविवाहिता का रस्सी से गला घोंट कर हत्या करने के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने एवं बाथरूम के फर्श में गिरकर चोट लगने से मृत्यु होने का रूप देने का प्रयास करने वाले हत्यारे पत्रकार पति, वकील दम्पति ननंद, नंदोई व नाबालिक भांजी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे थे। प्राप्त जानकारी अनुसार मायके में रहकर मृतिका के उपर हुकुम चलाती थी हत्यारिन ननंद। बात बात पर विवाद होते रहता था। रोज रोज के झगड़े से छूटकारा पाने हत्या की साजिश रची गई जिसके बाद 05 साल की बच्ची के सर से मां का साया उठ गया।

आरोपियों में भूपेश ओझा पिता कांति कुमार ओझा उम्र 43 वर्ष, कीर्ति मिश्रा पति मनु कुमार मिश्रा उम्र 48 वर्ष, मनु कुमार मिश्रा पिता स्व. शिव कुमार मिश्रा उम्र 49 व उनकी 4 वर्ष कज नाबालिक बेटी शामिल है। सभी रामायण चौक मेलापारा रोड थांटीडीह थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के निवासी है। बताया जा रहा है मुख्य आरोपी भूपेश ओझा प्रेस क्लब बिलासपुर का सह सचिव है।


वारदात के बाद अपोलो अस्पताल बिलासपुर से मृतिका प्रीति ओझा के अस्पताल मेमो पर थाना सरकंडा में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से कार्यपालिक मजिस्टेट के द्वारा मर्ग जांच शव पंचनामा कार्यवाही किया जाकर मृतिका के शव का सिम्स अस्पताल बिलासपुर के डॉक्टरों के टीम द्वारा पीएम कराया गया। पी एम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु रस्सी से गला घोंट कर हत्या करना लेख होने से व सम्पूर्ण मर्ग जांच में मृतिका के पति भूपेश ओझा, ननंद कीर्ति मिश्रा, नंदोई भाई मनु मिश्रा एवं नबालिक भांजी के संदेहास्पद कथन एवं बार बार अपने कथन बदलने तथा घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के द्वारा मृतिका को अपराधिक षडयंत्र कर रस्सी से गला घोंट कर हत्या करना तथा साक्ष्य को छुपाने का कृत्य करना पाये जाने पर आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 302,120बी, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।